प्राथमिक शिक्षक की योग्यता का फैसला अब सुप्रीम कोर्ट से होगा

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Supreme Court Of India- The Imprint
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राजस्थान High Court का NCTE-2018 के नोटिफिकेशन को रद्द करने के बाद अब यह माना जा रहा है कि प्राथमिक शिक्षक की योग्यता का फैसला अब सुप्रीम कोर्ट से ही होगा।

दरअसल, राजस्थान High Court के इस फैसले की वजह से देश के अन्य राज्यों पर भी प्रभाव पड़ा है. इसी फैसले के खिलाफ NCTE की योग्यता को सुरक्षित करने के लिए Supreme Court में चुनौती दी गयी है और अब इसी मामले का फैसला अगस्त में आने की सम्भावना है.

प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर पूरे देश मे एक योग्यता नही है। किसी राज्य में प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के भर्ती होने के लिए केवल डिप्लोमा पास अभ्यार्थी ही माने जाते हैं योग्य तो किसी राज्य में बीएड को भी शामिल कर लिया जाता है ।

हालाँकि केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले देश के सभी विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षकों के लिए डिप्लोमा और बीएड दोनो ही योग्यता को शामिल किया जाता है। मामला गंभीर इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तरफ देश के स्कूल शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं तो दूसरी तरफ इस मामले को देश के कई राज्यों में इस मामलो को लेकर केस किये गए हैं।

आइये जानते हैं आखिर क्या है मामला :

• 2018 में NCTE ने प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों की योग्यता में परिवर्तन किए थे और बीएड को भी शामिल किया था।
• कई राज्य अपने राज्य में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में बीएड को नही करते हैं शामिल।
• एक तर्क दिया जाता है कि शिक्षा है समवर्ती सूची का विषय और राज्य योग्यता निर्धारण करने के लिए है स्वतंत्रत
• दूसरी और NCTE को ही देश मे शिक्षकों की योग्यता निर्धारण संस्थान के रूप में होने का दिया जाता है तर्क।
• राजस्थान हाई कोर्ट के एक फैसले में NCTE के 2018 के नोटिफिकेशन को ही रद्द कर दिया, जिसकी वजह से देश के अन्य राज्यों पर भी प्रभाव पड़ा।
• इसी फैसले को चुनौती दी गयी है और NCTE की योग्यता को सुरक्षित करने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन है मामला और अगस्त में फैसला आने की है संभावना।