आज से देशभर में प्रतिबंधित हुआ सिंगल यूज़ प्लास्टिक

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Single Use Plastic- The Imprint
Ban On Single Use Plastic | Photo: Twitter @DDNewslive

आज 1 जुलाई 2022 से पूरे देश मे सिंगल यूज़ प्लास्टिक को प्रतिबंधित कर दिया गया है। आज से सिंगल यूज़ प्लास्टिक से बनी चीज़ों के निर्माण, आयात, स्टॉक करने, बेचने और इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया है।  पर्यावरण और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस फैसले को लागू किया गया है। इस नियम का उलंघन करते पाये जाने पर सख़्त सज़ा के प्रावधान हैं।

Single Use Plastic- The Imprint
Single Use Plastic | Photo: Twitter

‘सिंगल यूज़ प्लास्टिक’ वैसे प्लास्टिक को कहा जाता है जिसे सिर्फ एक बार यूज़ करके फ़ेंक दिया जाता हो। प्लास्टिक से बने ग्लास,चम्मच, प्लेट समेत कई वस्तुओं को सिंगल यूज़ प्लास्टिक से बनाया जाता है। इसने हमारी दिनचर्या में अपना स्थान तो बना लिया है लेकिन इसके दुष्परिणामों ने लोगो के स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को भी हानि पहुँचाया है।

‘सिंगल यूज़ प्लास्टिक’ प्रतिबंध के फैसले के साथ ही साथ सरकार ने इसके विकल्प को भी सुझाया है। प्लास्टिक के चम्मच की जगह बाँस से बनी चमच्च, प्लास्टिक के ग्लास की जगह कुल्हड़ के इस्तेमाल की नसीहत दी है।

अब घर में अगर कोई ‘सिंगल यूज़ प्लास्टिक’ का प्रयोग करता पाया गया तो ₹500 का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर कोई संस्थान ऐसा करता पाया जाता है तो ₹5000 के जुर्माने का प्रावधान भी है। पर्यावरण अधिनियम के तहत कारवाई किये जाने पर 7 साल जेल और 1 लाख रूपये का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।